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Income Tax वेबसाइट पर क्या क्या कर सकते है – पूरी जानकारी हिंदी में

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हेलो दोस्तों क्या आपने इंडिया के नए इनकम टैक्स वेबसाइट के बारे में सुना। हां शायद कुछ लोगोने सुना होगा और कुछने नहीं। क्या आपने कभी पुराने इनकम टैक्स वेबसाइट और नए वेबसाइट की तुलना की है नहीं ना ठीक है। आज में इस आर्टिकल में आपको इनकम टैक्स वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और उस वेबसाइट पर आप क्या क्या कर सकते है ये भी बताऊंगा।

दोस्तों अभी अभी कुछ दिन पहले यानी ७ जून २०२१ को भारत सरकार ने नयी इनकम टैक्स वेबसाइट को लॉन्च किया। पहले वेबसाइट की तुलना में नयी वेबसाइट बोहोत बोहोत अच्छी बनायीं गयी है जिसका नाम incometax है। पुराने साइट का नाम incometaxindiaefilling कुछ ऐसा था जो बोहोत लंबा और याद रखने में भी कठिन था। पहले वेबसाइट का डिज़ाइन बोहोत ही आउटडेटिड यानी पुराने जमाने का था और मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं था जिससे लोग परेशान हो जाते थे। और कई सारे प्रोब्लेम्स पुराने वेबसाइट पर थे पर अब नए पर नहीं है।

Income Tax वेबसाइट पर क्या क्या कर सकते है - पूरी जानकारी हिंदी में
Income Tax वेबसाइट पर क्या क्या कर सकते है – पूरी जानकारी हिंदी में

नए इनकम टैक्स वेबसाइट के बारे में कहा जाये तो बोहोत ऐसे बड़े बड़े बदलाव हुवे है। जैसे इंटरफ़ेस यानी वेबसाइट का डिज़ाइन एकदम अच्छा यानी यूजर फ्रेंडली और मोबाइल फ्रेंडली हुवा है। जहा पुराने साइट पर ऑनलाइन चाट हेल्प की सुविधा नहीं थी अभी यहाँ वो चालू कर दी। पहले वेबसाइट से यूजर को समझने में परेशानी होती थी पर अब वो नहीं होती है।

तो चलिए एक एक कर देखते है की क्या और कोनसी सेवा आप यहापर पा सकते है।

इनकम टैक्स वेबसाइट से आप क्या कर सकते है

  • इनकम टैक्स रिटर्न्स को वेरीफाई कर सकते है।
  • आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते है।
  • आधार पैन से लिंक है या नहीं चेक कर सकते है।
  • अपूर्ण टैक्सेस ऑनलाइन भर सकते है।
  • इनकम टैक्स रेतुर्न [ITR] स्टेटस चेक कर सकते है।
  • पैन कार्ड के डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते है।
  • TAN नंबर को जान सकते है।
  • टैक्स के बारे में जानकारी और सेवा जान सकते है।
  • ITD से आर्डर नोटिस को प्रमाणित कर सकते है।
  • आपके AO को जान सकते हो।
  • इ-पैन के लिए अप्लाई कर सकते है।
  • कॅश विथड्रॉल पर TDS पा सकते है।
  • आपके सेवाओं को वेरीफाई कर सकते है।

चलिए एक एक कर सारे इनकम टैक्स सेवाओं को वेबसाइट पर कैसे करे देखते है।

इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या होता है और वेरीफाई कैसे करे

दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न्स एक फॉर्म होता है जिसमें निर्धारिती अपनी इनकम और टैक्स के बारे में आयकर विभाग को सूचना फाइल करता है। कई तरह के फॉर्म होते है जैसे ITR १, ITR २, ITR ३, ITR ४, ITR ५, ITR ६, ITR ७ इसमेसे आपने जो भी फॉर्म को भरा है उसे वेरीफाई करने के लिए जो होता है उसे कहते है ITR इ वेरीफाई।

एक बार आपने ITR फाइल को सबमिट यानी प्रस्तुत कर दी तो उसे वेरीफाई भी करना पड़ता है ताकि आपकी प्रोसेस कम्पलीट हो जाए। इ वेरिफिकेशन करने से आप वेरीफाई कर सकते हो ये सबसे आसान रास्ता है वेरीफाई करने का।

अब आप इन चीज़ो से इ वेरीफाई कर सकते हो –

  • इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड [EVC]
  • आधार OTP
  • नेट बैंकिंग पर log in करके
  • डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट [DSC] की मदत से

ITR इ वेरीफाई करने के स्टेप्स

  1. सबसे पहले तो नयी वेबसाइट पर जाना है।
  2. जाने के बाद आपको Our Services में आना है।
  3. Our Services में आपको पहले नंबर पर ही “e-verify” नाम दिखेगा उसे क्लिक करना है।
  4. अब आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमे आपके सारी डिटेल्स डालनी है।
  5. अब इ वेरिफिकेशन मोड को सेलेक्ट करना होगा।
  6. EVC / OTP डालकर आप चेक कर सकते हो।
  7. अब आपका इ वेरीफाई पूरा होगया है।

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करे

दोस्तों अभी भारत सरकार ने ये सबको मजबूर किया है की आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आप मुश्किल में भी आ सकते हो और इसीलिए नए इनकम टैक्स वेबसाइट पर हम ये भी कर सकते है। तो चलिए जानते है।

  1. इनकम टैक्स वेबसाइट को अपने वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेना है।
  2. Our Services में आकर आपको नंबर २ पर “Link AAdhar” का ऑप्शन दिखाई देगा।
  3. उसे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने फॉर्म ओपन होगा।
  4. जिसमे आपको पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, आधार पर जैसा नाम वैसा नाम और मोबाइल नंबर।
  5. ये सारी चीज़े डालने के बाद दो कंडीशंस को सहमत कर लेना है।
  6. और “Link Aadhar” के बटन पर क्लिक करना है।

बस होगया देखा कितना आसान है लिंक करना अब आपको मेसेज आएगा की आधार पैन से लिंक होगया।

अब अगर आपको लिंक है या नहीं ये चेक करना है तो यहाँ क्लिक करके या आवर सर्विसेस में ३ नंबर का ऑप्शन “Link Aadhar status” पर क्लिक करे।

अपूर्ण टैक्सेस को ऑनलाइन कैसे भरे

दोस्तों आप आपके अपूर्ण टैक्सेस को भी ऑनलाइन भर सकते है जिसे इ पे टैक्स कहते है।

  1. इनकम टैक्स के वेबसाइट पर आकर नंबर ४ ऑप्शन “e-pay tax” पर क्लिक करना है।
  2. क्लिक करते ही आप किसी दूसरे वेबसाइट पर पहुंच जाओगे।
  3. उस दूसरे वेबसाइट पर आपको बोहोत सारे टैक्सेस का भुगतान करने के लिए विकल्प दिखेंगे।
  4. किसी भी एक विकल्प को चुनकर आपको “Proceed” बटन पर क्लिक कर है ताकि आगे जा सके।
  5. और अब आगे आपको पेमेंट करने के लिए फॉर्म्स भरने होंगे।

इनकम टैक्स रिटर्न [ITR] स्टेटस चेक कैसे करे

  1. इनकम टैक्स रिटर्न यानी itr को ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको वेबसाइट पर आना है।
  2. Our services में आपको नंबर ५ पर “ITR status” का ऑप्शन दिखाई देगा उसे क्लिक करे।
  3. क्लिक करने के बाद आपके सामने छोटासा फॉर्म आजायेगा।
  4. उस फॉर्म में आपको स्वीकृति यानी acknowledgement नंबर और मोबाइल नंबर डालना है।
  5. कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आप स्टेटस देख सकते हो।

पैन कार्ड के डिटेल्स को वेरीफाई कैसे करे

  1. इनकम टैक्स वेबसाइट पर आने के बाद आवर सर्विसेज में आना है।
  2. आवर सर्विसेज में नंबर ६ पर आपको “Verify your pan” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  3. अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसमे पैन नंबर, पूरा नाम, डेट ऑफ़ बर्थ और मोबाइल नंबर डालना है।
  4. “continue” बटन पर क्लिक कर आपको OTP आएगा जिससे आप वेरीफाई हो जाओगे।
  5. OTP वेरीफाई होने के बाद “Validate” पर क्लिक कर आप जान सकते हो पैन का स्टेटस।

TAN नंबर को कैसे पता करे

दोस्तों TAN क्या है बताना चाहूंगा की TAN एक १० अक्षरों वाला अक्षरांकीय नंबर होता है जो इनकम टैक्स विभाग से मिलता है। ये नंबर आपके टैक्स को कटौती और जमा करने के लिए होता है। TAN का फुल फॉर्म Tax Deduction Account Number और Tax Collection Account Number है।

TAN उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना है जो स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने के लिए जिम्मेदार हैं या जिन्हें स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करना आवश्यक है।

TAN नंबर को पता करने के स्टेप्स

  1. सबसे पहले incometax.gov.in वेबसाइट पर जाना है।
  2. आने के बाद आवर सर्विसेज में नंबर ७ पर आपको “Know your TAN” दिखेगा उसे क्लिक करना है।
  3. अब आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा उस फॉर्म को थिकसे भरकर “Continue” पर क्लिक करना है।
  4. अब OTP से वेरीफाई करने के बाद आप TAN नंबर जान सकते हो।

ITD से आर्डर/नोटिस को प्रमाणित कैसे करे

  1. इनकम टैक्स के वेबसाइट पर आने के बाद आपको आवर सर्विसेस में आना है।
  2. आवर सर्विसेस में नंबर ९ पर आपको “Authenticate Notice/Order Issued by ITD” दिखाई देगा उसे क्लिक करना है।
  3. उसे क्लिक कर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में दो ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना होगा।
  4. अगर आपके पास “डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर” है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते है।
  5. सारी डिटेल्स डालकर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर प्रमाणित कर सकते हो।

आपके AO को कैसे जाने

दोस्तों इनकम टैक्स में AO यानी Assessing Officer है। AO एक आयकर अधिकारी है जिसके पास करदाता (निर्धारिती) का आकलन करने का अधिकार है जो अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी है।

  1. आपके AO को जानने के लिए आपको इनकम टैक्स साइट पर आना है।
  2. आपको आवर सर्विसेज में नंबर १० पर “Know Your Jurisdictional Assessing Officer” पर क्लीक करना है।
  3. अब आपके सामने फॉर्म आएगा उसमे पैन और मोबाइल नंबर डालकर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो।
  4. OTP से वेरीफाई होने के बाद आप जान सकोगे की आपका AO कोण है।

दोस्तों इसी तरीकेसे यानी फॉर्म्स भरके आप इनकम टैक्स वेबसाइट से १० मिनट में इ पैन भी बनवा सकते है। उसके लिए आपको आवर सर्विसेज के ऑप्शनस को चेक करना होगा।

निष्कर्ष – Conclusion

दोस्तों आपने इस आर्टिकल में जाना की हम incometax.gov.in वेबसाइट से क्या और कोनसी चीज़े कर सकते है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स को वेरीफाई, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक, अपूर्ण टैक्सेस ऑनलाइन भरना, इनकम टैक्स रेतुर्न [ITR] स्टेटस चेक करना और कई सारे।

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